फिल्म इमरजेंसी 6 सितम्बर को नहीं होगी रिलीज, एमपी हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा प्रमाणपत्र देने से पहले सिख समुदाय की बात सुनी जाए

भाजपा सांसद व फिल्म कलाकार कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अब 6 सितम्बर को रिलीज नहीं होगी. फिल्म पर एमपी हाईकोर्ट ने फिल्म रिलीज होने पर रोक लगाते हुए कहा है कि सेंसर बोर्ड फिल्म के प्रमाणपत्र जारी करने से पहले सिख समुदाय की बात सुनी जाए

याचिकाकर्ता ने फिल्म के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग की है. जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक नया आवेदन दें, हम फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रोकने के लिए तैयार हैं. ऐसे में यदि ट्रेलर पर रोक लगती है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इमरजेंसी का ट्रेलर हटाया जाएगा. फिल्म को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर सिख संगत व श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की ओर से याचिका दायर कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई थी. जिस पर सोमवार और फिर मंगलवार को सुनवाई हुई. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने लंच के बाद सुनवाई की. हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सेंसर बोर्ड की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने जवाब पेश किया. उन्होंने बताया कि फिल्म को अभी सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जारी हुआ है. सेंसर बोर्ड ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि इमरजेंसी फिल्म को अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को यह भी निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्यवाही करें. लिहाजा मंगलवार को जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट का पूरा फैसला आना अभी बाकी है. याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिल्म के सार्टिफिकेशन में शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के एक सदस्य को भी शामिल किया जाए. उनके देखने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाए. फिल्म का ट्रेलर भी आपत्तिजनक है उसे भी रोका जाना चाहिए

 

 

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