बड़ा एक्शन IPS पर लगे गंभीर आरोप…किया सस्पेंड

मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। इस केस में IPS कैसर खालिद को सस्पेंड कर दिया गया है। खालिद रेलवे सीपी थे और उन्होंने वहां होर्डिंग लगाने की अनुमति दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने IPS मोहम्मद कैसर खालिद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने डीजीपी कार्यालय की मंजूरी के बिना अपने आप होर्डिंग को मंजूरी दी थी. इसमें प्रशासनिक चूक और अनियमितताएं पाई गई हैं।

महाराष्ट्र के डीजी की रिपोर्ट के मुताबिक खालिद ने अनुमोदित मानदंडों को नजरअंदाज कर 120 x140 वर्ग फीट के बड़े होर्डिंग लगाने की अनुमति दी, उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आईपीएस मो. कैसर खालिद को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। जिस अवधि तक यह आदेश लागू रहेगा, मोहम्मद कैसर खालिद को देय निर्वाह भत्ता, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे, बशर्ते कि वे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वे किसी अन्य रोजगार, पेशे या व्यवसाय नहीं कर रहे हैं।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिस अवधि तक यह आदेश लागू रहेगा, उस दौरान मोहम्मद कैसर खालिद का हेडक्वार्टर मुंबई पुलिस महानिदेशक का ऑफिस होगा। वे मुंबई पुलिस महानिदेशक की अनुमति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन के दौरान खालिद को कोई निजी नौकरी स्वीकार करने अथवा किसी अन्य व्यापार अथवा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त का उल्लंघन कदाचार माना जाएगा, जिसके तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

होर्डिंग हादसे में 17 लोगों की हुई थी मौत

पुलिस के मुताबिक 13 मई को तेज हवा और बेमौसम बारिश के दौरान मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बड़ा होर्डिंग गिर गया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले बताया कि संबंधित जमीन राजकीय रेलवे पुलिस के कब्जे में थी और पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग लगाने की अनुमति मेसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को तत्कालीन जीआरपी आयुक्त कैसर खालिद की मंजूरी से 10 साल के लिए दी गई थी। होर्डिंग गिरने की घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था

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