Chhattisgarh Election 2024 Results : 8 बजे पोस्‍टल बैलट और साढे 8 बजे खुलेंगे EVM…यहां देखें परिणाम का Link

मतगणना हॉल में मीडिया कर्मियों को किसी स्थैतिक कैमरा से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। केवल हैण्डहेल्ड कैमरे से मतदान की गोपनीयता को बनाये रखते हुए मीडिया कर्मी मतगणना कार्य का कवरेज कर सकेंगे।

वह स्थान जहाँ तक मतगणना हॉल में मीडिया को प्रवेश की अनुमति होगी, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हांकित किया जावेगा और सभी संबंधितों को अवगत कराया जाएगा ।

– मतगणना हॉल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है –

1) रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी

2) मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईको आब्जर्वर

3) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं आब्जर्वर

4) निर्वाचन के संबंध में डयुटी पर तैनात लोक सेवक

5) अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता

– आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री, नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत/नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष, एवं अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

– आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था का कम निम्नानुसार होगा-

1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता ।

2) मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता ।

सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचन एजेंटों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किये गये है। सभी से अपेक्षित है कि वे अपने परिचय पत्र के साथ मतगणना हॉल में प्रातः 7.00 बजे तक प्रवेश कर लेवें, ताकि उन्हें असुविधा न हो ।

– मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहाँ प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जाँच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा ।

– मतगणना केन्द्रों के पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी, जहाँ से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र (Pedestrian Zone) होगा। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 01 प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी। किसी भी वाहन को पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी। प्रथम स्तर में प्रवेशकर्ताओं की पहचान की जाँच करने के लिए 01 वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की व्यवस्था होगी ।

– दूसरे स्तर में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती की जावेगी। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जॉच व तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें ।

– तीसरे स्तर में मतगणना हॉल के दरवाजे में केन्द्रीय पुलिस बल (CAPF) मौजूद रहेगा। इस स्तर पर भी सभी की तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें ।

– प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया सेण्टर स्थापित किया जाएगा, जहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो समय-समय पर मतगणना हॉलों का अवलोकन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक छोटी-छोटी संख्या में मीडिया समूहों को अन्दर ले जायेगें ।

प्रत्येक हॉल में लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र की EVM मतगणना हेतु 6 विधानसभाओं पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर-सोनहत एवं कसडोल में 21 मेजों एवं अन्य सभी 84 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14 मेजों में गणना की जावेगी।

 

– 11 लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना की जावेगी, और इसके प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय के विधानसभा क्षेत्रों में EVM की गणना प्रारंभ की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय जिले से भिन्न स्थित 22 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के EVM की गणना प्रातः 8.00 बजे ही प्रांरभ हो जावेगी ।

 

– डाक मतपत्रों की गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय जिलों पर ही की जावेगी। डाक मतपत्रों की गणना हेतु पृथक हॉल (कांकेर एवं महासमुंद में दो-दो हॉल तथा शेष अन्य 9 लो.स. निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक हॉल) निर्धारित किया गया है एवं अधिकतम 500 डाक मतपत्र के लिये एक गणना मेज की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त ETPBS के प्री-काउंटिंग के लिये आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मियों, स्कैनर, एवं कम्प्यूटर्स की व्यवस्था की गयी है।

– प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों / गणना एजेन्टों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होगें तथा रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं गणना में लगे अन्य कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगें ।

अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

4) पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता ।

5) निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।

– किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज से अन्य मेज पर जाने की अनुमति नही होगी ।

– मतगणना एवं सारणीकरण की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जावेगी ।

– मतगणना हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा, स्मार्टवॉच, लेपटाप, गुटखा, सिगरेट के साथ प्रवेश करने की अनुमति नही होगी ।

– प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में सारणीकरण के लिये तैनात गणना अभिकर्ता को कैलक्युलेटर, पेन भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

– अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता मात्र कागज और पेंसिल लेकर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे।

– गणना अभिकर्ता प्रारूप 17C के भाग एक (अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रारूप) लेकर आ सकेंगे

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें