2G स्कैम केस में फैसले के 12 साल बाद फिर SC पहुंची केंद्र सरकार, आदेश में संशोधन की मांग

2जी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 12 साल बाद केंद्र सरकार ने आदेश में संशोधन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्र उस शर्त में संशोधन चाहता है जिसके तहत सरकार को स्पेक्ट्रम संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी मार्ग अपनाने की आवश्यकता पड़ती है. केंद्र ने कानून के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन करने की मांग की है.

केंद्र सरकार ने 2012 के 2जी स्पेक्ट्रम संबंधी फैसले में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इसमें सरकार से देश के प्राकृतिक संसाधनों को हस्तांतरित करने या उससे अलग करने के लिए नीलामी का रास्ता अपनाने की बात कही गई थी. केंद्र ने कहा कि फैसले में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि स्पेक्ट्रम का आवंटन न केवल वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं के लिए आवश्यक है, बल्कि सुरक्षा, आपदा तैयारी जैसे सार्वजनिक हित के कार्यों के निर्वहन के लिए गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी आवश्यक है.

केंद्र ने अपने आवेदन में इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षा और आपदा तैयारी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ भारत कोआवश्यकतानुसार गतिशील निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए दूरसंचार की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता की सर्वोत्तम भलाई  की जा सके.

 

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