छत्तीसगढ़ शराब घोटाला अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा सहित 6 आरोपियों की याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडी और इओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर सभी तेरह याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज दी है

हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने याचिकाओं की सुनवाई की था 10 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था जिसे आज सार्वजनिक किया गया है

ये सभी याचिकाएं विधु गुप्ता अनवर ढ़ेबर निदेश पुरोहित यश पुरोहित अनिल टूटेजा अरुण त्रिपाठी निरंजन दास की ओर से दायर की गई थीं इस मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए थे

दरअसल हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर की गई थीं जिसमें शराब घोटाला मामले में ईडी की दोबारा की जा रही कार्यवाही और साथ ही ईओडब्लू/एसीबी की ओर से दर्ज एफ़आईआर को चुनौती देते हुए ख़ारिज करने की याचिका दायर की गई थी इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें

सुशासन तिहार की तैयारी: ग्राम पंचायतों में आवेदन संग्रहण प्रारंभ, कलेक्टर के निर्देशानुसार 22 से 29 अप्रैल तक जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में लिए जा रहे आवेदन, 01 मई से होगा सुशासन तिहार का शुभारंभ…

सुशासन तिहार की तैयारी: ग्राम पंचायतों में आवेदन संग्रहण प्रारंभ, कलेक्टर के निर्देशानुसार 22 से 29 अप्रैल तक जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में लिए जा रहे आवेदन, 01 मई से होगा सुशासन तिहार का शुभारंभ…