Damoh News: किराए के विवाद पर की गई थी ऑटो चालक की हत्या, आरोपी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी ने मृतक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने कुल्हाड़ी भी जब्त की है।

दमोह जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शरतचंद सक्सेना ने ऑटो चालक की हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद और पटेल प्रताप ने की। इनके निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार, फरियादी कल्लू पटेल ने पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई कि वह बलराम आरामशीन के पास सिविल वार्ड 10 में रहता है और सब्जी बेचने का काम करता है। मेरा छोटा भाई सूरज पटेल ऑटो रिक्शा चलाता है, जो 26 सितंबर 2017 के शाम सात बजे ऑटो लेकर चलाने के लिए निकला था और 27 सितंबर की सुबह छह बजे जानकारी लगी कि भाई सूरज पटेल की खजरी मोहल्ला में किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। मैंने आकर देखा मेरा भाई सूरज पटेल पड़ा है, जिसके गर्दन में पीछे तरफ धारदार हथियार से चोट है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया।

विवेचना के दौरान पता चला कि ऑटो चालक के साथ खजरी मोहल्ला में रहने वाले आरोपी प्रताप पटेल उर्फ प्रताप सिंह पिता हीरालाल पटेल 48 को ऑटो के किराए को लेकर रात के समय विवाद करते देखा गया था। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी ने मृतक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने कुल्हाड़ी भी जब्त की। न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को साबित करते हुए, प्रस्तुत तकों एवं न्यायदृष्टांतों के आधार पर न्यायालय ने धारा 302 के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई।

 

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